Saturday, 4 May 2024

सारणी पुलिस ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

 


युवती को बहला फुसलाकर लेकर जाने और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने पर हुई जेल


सारनी। पुलिस ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया की दिनांक 10/01/24 को सारणी थाना क्षेत्र के फरियादी ने रिपोर्ट किया की उसकी नाबालिग लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई है। शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर लेकर गया है जिस पर थाना सारणी में अपराध धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई । विवेचना के दौरान नाबालिक बालिका उम्र 17 वर्ष को दस्तयाब किया गया जिसने पूछताछ में बताया कि गोपाल यादव एवं गोविंद यादव के द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले जाकर टिमरनी में जबरदस्ती गलत काम (दुष्कर्म) करना बताएं, जिस पर प्रकरण में 376 2( एन )और 376 डी ,506 भादवी एवं 5l/ 6 पोक्सो एक्ट का इजाफा किया गया तथा आरोपी गण की पता तलाश की जो आरोपी गण गोपाल यादव पिता रामकरण यादव निवासी अजेई थाना चिचोली एवं गोविंद यादव पिता रामकरण यादव निवासी मोगराडाना जिला हरदा को दिनाँक 02/05/24 को गिरफ्तार किया गया। जिन्हें माननीय न्यायालय बैतूल में पेश किया गया जो जिनका वारंट बनने पर जेल दाखिल किया गया है।

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